जांच के लिए समयसीमा तय करना केवल एक ‘अपवाद’, सामान्य नियम नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियों को अपनी जांच पूरी करने के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित करना केवल एक ‘अपवाद’ (Exception) होना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस…
