आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई गई

Saransh Kanaujia
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लखनऊ. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी मानते हुए अधिकतम 7 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने अब्दुल्ला को दो पासपोर्ट मामले में आरोप सिद्ध होने यह दंड निर्धारित किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश साक्ष्य और बहस सुनने के बाद उन्हें दोषी करार दिया. फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही. कोर्ट इस इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई हैं.

जानें- क्या है दो पासपोर्ट का मामला?

दरअसल ये मामला साल 2019 का है जब स्थानीय बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कूट रचित दस्तावेजों और विवरण के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए है और वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग कर दो पासपोर्ट बनवाए और असत्य दस्तावेजों का प्रयोग किया है. जिसका वोटिंग, बैंकिंग व अन्य संवेदनशील कामों में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. जो समाज या देश के लिए खतरनाक हो सकता है.

रामपुर जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम

बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में ही बंद है और अब कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में भी उन्हें सात साल की सजा सुनाई है.

हाल में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, उनकी बहन और बड़ा बेटा अदीब उनसे जेल में मिलने पहुंचे थे लेकिन आजम खान ने किसी से मुलाकात नहीं की, वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया था. एक घंटे जेल में रहने के बाद भी दोनों ने उनसे मुलाकात नहीं की.

साभार : एबीपी न्यूज

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