राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई के लिए तय नहीं कर सकते समय सीमा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (SC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य…
