सिर्फ ‘शारीरिक संबंध’ का आरोप पर्याप्त नहीं, साक्ष्य भी जरूरी है: दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्यों के बिना महज “शारीरिक संबंध” शब्द का इस्तेमाल दुष्कर्म या शील भंग के मामलों को स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील…




