क्या Facebook Marketplace एक ‘ई-कॉमर्स’ प्लेटफॉर्म है? दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली | गुरुवार, 26 मार्च 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर चल रही कानूनी बहस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बिना ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों का पालन किए और बिना ठोस आधार के मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (Meta Platforms Inc.) जैसी संस्थाओं पर भारी जुर्माना या कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता।

मामला क्या है?: वॉकी-टॉकी की बिक्री और ₹10 लाख का जुर्माना

यह विवाद तब शुरू हुआ जब CCPA ने फेसबुक मार्केटप्लेस पर अवैध वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग और बिक्री को लेकर मेटा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। भारत में वॉकी-टॉकी का उपयोग और बिक्री दूरसंचार विभाग (DoT) के कड़े नियमों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अधीन है। प्राधिकरण का तर्क था कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।

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हाई कोर्ट का सख्त रुख: “अस्पष्ट निर्देशों पर दंड नहीं”

न्यायमुूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियाँ कीं:

  • सुनवाई का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि किसी भी संस्था को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न दिया जाए।

  • कानूनी उल्लंघन का प्रमाण: दंडात्मक कार्रवाई केवल तभी उचित है जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाए कि याचिकाकर्ता (मेटा) ने किसी विशिष्ट लागू कानून या नियम का उल्लंघन किया है।

  • अस्पष्टता पर रोक: अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह केवल “व्यापक और अस्पष्ट” दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्रवाई न करे।

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मेटा का तर्क: “हम Amazon या Flipkart नहीं हैं”

मेटा की ओर से पेश दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी ने एक दिलचस्प कानूनी दलील पेश की, जो भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वर्गीकरण को बदल सकती है।

  1. नोटिस बोर्ड मॉडल: उन्होंने कहा कि फेसबुक मार्केटप्लेस केवल एक “डिजिटल नोटिस बोर्ड” की तरह काम करता है, जहाँ लोग विज्ञापन पोस्ट करते हैं।

  2. कोई कमीशन नहीं: कंपनी ने तर्क दिया कि वह न तो भुगतान प्रक्रिया (Payment Gateway) को नियंत्रित करती है और न ही लेनदेन पर कोई कमीशन लेती है।

  3. ई-कॉमर्स का दर्जा: रोहतगी ने स्पष्ट किया कि फेसबुक सीधे खरीद-बिक्री की सुविधा नहीं देता, इसलिए इसे उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत Amazon या Flipkart जैसी ‘ई-कॉमर्स संस्था’ नहीं माना जा सकता।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह आदेश भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक मिसाल बन सकता है। वर्तमान में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत प्लेटफॉर्म्स को ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा प्राप्त है, बशर्ते वे अवैध सामग्री की सूचना मिलने पर उसे हटा दें।

बिंदु विवरण
डिजिटल इंडिया एक्ट का प्रभाव आने वाले समय में यह केस तय करेगा कि ‘सोशल कॉमर्स’ को किस कानून के तहत विनियमित किया जाए।
उपभोक्ता सुरक्षा क्या बिना कमीशन लिए भी एक प्लेटफॉर्म अपनी साइट पर बिकने वाले अवैध उत्पादों के लिए जिम्मेदार है?
नियामक की शक्तियां यह फैसला CCPA की शक्तियों की सीमाएं तय करता है।

भविष्य की राह

अदालत का यह रुख इंगित करता है कि तकनीक और कानून के बीच की धुंधली रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर अदालत अंततः मेटा के ‘नोटिस बोर्ड’ वाले तर्क को स्वीकार कर लेती है, तो यह कई सोशल मीडिया कंपनियों को ई-कॉमर्स के सख्त नियमों से बचा सकता है।

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