हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर खाली कराए शंभू बॉर्डर : हाई कोर्ट

चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर की खुलवाया जाए। उच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है। खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसाने शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश जारी किया है।

हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में केंद्र, हरियाणा व पंजाब सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पक्ष बनाया गया था। लगभग पांच महीने से नेशनल हाईवे-44 किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार,व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं।

अंबाला के व्यापारियों ने गृह मंत्री को भेजा था ज्ञापन

शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने भी मुहिम छेड़ रखी थी। व्यापारियों ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृहमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। व्यापारियों की मांग थी कि बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों और आम लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं।

10 फरवरी से बंद है शंभू बॉर्डर

बता दें कि 10 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के एलान से लेकर अब तक शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है लोग पंजाब से अंबाला और अंबाला से पंजाब जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने को मजबूर हैं। राम रतन गर्ग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई सभी व्यापारी भाइयों की है।

साभार : दैनिक जागरण

भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

https://www.amazon.in/dp/9392581181/

https://www.flipkart.com/bharat-1857-se-1957-itihas-par-ek-drishti/p/itmcae8defbfefaf?pid=9789392581182

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *