जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने BNSS धारा 163 के तहत लागू की पाबंदी

Saransh Kanaujia
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नई दिल्ली । सोमवार, 24 अगस्त 2026
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधारों को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है कि इस मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को कोई विरोध प्रदर्शन, मार्च या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों को बताया भ्रामक

पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो और मैसेज तेजी से शेयर किए जा रहे थे, जिनमें लोगों से आरक्षण व्यवस्था में समीक्षा और बदलाव की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर एकत्र होने की अपील की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने इन सभी पोस्ट्स का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से भ्रामक और अपुष्ट करार दिया है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे ऐसे डिजिटल संदेशों पर भरोसा करके जंतर-मंतर का रुख न करें।

BNSS की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा

दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है। इस धारा के प्रभावी रहने के दौरान:
  • 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी है।
  • किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना या पैदल मार्च पर पूर्ण रोक है।
  • सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्परता से कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि प्रदर्शन से जुड़ी फर्जी या भ्रामक जानकारी बनाने, शेयर करने या किसी भी माध्यम से प्रसारित करने वालों की निगरानी की जा रही है। ऐसे तत्वों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानून-व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर और आसपास के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1: क्या जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर किसी प्रदर्शन की अनुमति मिली है?
Ans: नहीं, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण सुधार या किसी भी अन्य विषय पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।
Q2: नई दिल्ली जिले में कौन सी कानूनी धारा लागू की गई है?
Ans: नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक है।
Q3: सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की खबर देखकर जाने वालों के लिए पुलिस की क्या सलाह है?
Ans: पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और केवल सत्यापित पुलिस या सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात एवं सुरक्षा नियमों से जुड़े किसी भी आधिकारिक अपडेट के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अवलोकन करें।

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