राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत: चेक बाउंस मामले में सजा पर लगी रोक

मुंबई. मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगाते हुए उसे निलंबित कर दिया है।

अदालत की शर्तें और आदेश

न्यायमूर्ति की पीठ ने राजपाल यादव को राहत देने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी हैं:

  • निजी मुचलका: अभिनेता को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।

  • जमानती: उन्हें इतनी ही राशि (1 लाख रुपये) का एक जमानती (Surety) पेश करना होगा।

  • जमा राशि का प्रभाव: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संज्ञान लिया कि यादव पहले ही संबंधित पक्ष के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। इसी वित्तीय भुगतान को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा को निलंबित करने का निर्णय लिया।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद एक ऋण (Loan) से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस हो गए थे। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इसी फैसले को अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत ‘अंतरिम’ है। इसका अर्थ यह है कि मामले की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और भविष्य की सुनवाई में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, इस आदेश के बाद अभिनेता को जेल जाने से सुरक्षा मिल गई है।

नोट: राजपाल यादव इससे पहले भी इसी मामले के सिलसिले में जेल की सजा काट चुके हैं, लेकिन वर्तमान भुगतान और कानूनी दलीलों के कारण उन्हें फिर से राहत मिली है।

चेक बाउंस होने पर क्या हैं आपके अधिकार? – Matribhumi Samachar

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