संजौली मस्जिद मामले में अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

Saransh Kanaujia
2 Min Read

शिमला. बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को बरकरार रखने हुए मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया। मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन जिला अदालत में भी वक्फ बोर्ड मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिस पर जिला अदालत ने नगर निगम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगत पाल ने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है और अब जिला अदालत ने भी एमसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब नगर निगम शिमला इस अवैध ढांचे को जल्द गिराने का काम करे ताकि संजौली क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और ज्यादा आहत न हो।

SHABD

‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :

https://new.matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/

आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:

https://www.amazon.in/dp/B0FTMKHGV6

यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक

Related Post

Share This Article