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शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ जमा किए बिना नहीं जा सकेंगी विदेश

Saransh Kanaujia
2 Min Read

मुंबई. 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को अब बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद ही वो विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। जाहिर है कि आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

अदालत ने कहा पहले पैसे दें, फिर जाएं

शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट में बताया कि अभिनेत्री को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है। यह कार्यक्रम 25 से 29 अक्तूबर तक आयोजित है। हालांकि, जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्या उनके पास कोई निमंत्रण है, तो शिल्पा के वकील ने कहा कि जब तक यात्रा की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक कोई निमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा। अभिनेत्री ने केवल फोन पर बात की थी। इस पर अदालत ने कहा कि दंपति पहले धोखाधड़ी के आरोपों के लिए 60 करोड़ रुपये का भुगतान करें, उसके बाद मामले पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्तूबर को होगी।

एक दिन पहले शिल्पा से हुई थी पूछताछ

इससे पहले कल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक, शिल्पा से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। शिल्पा से उनके आवास पर पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी दी। साथ ही शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनकी जांच अधिकारी कर रहे हैं।
साभार : अमर उजाला

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