पति-पत्नी दोनों की सरकारी नौकरी तो एक की ही लगेगी चुनाव में ड्यूटी

लखनऊ. लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय से यह निर्देश जारी हुए हुए हैं. ACEO ने प्रदेश भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश हैं. पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्ति मिल सकेगी. सरकारी सेवा में तैनात पति-पत्नी दोनों में से किसी एक की ही ड्यूटी लगेगी, इसके लिए प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी निर्णय लेंगे.

इस निर्देश के अनुसार यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनो में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किये जाने हेतु पूर्व की भांति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा इसकी कॉपी यूनाइडेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को भी भेजी गई है.

यूपी की 80 सीटों पर सात चरणों में होगी वोटिंग

यूपी की 80 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश में आचार सहिंता लागू है और इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है. आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पार्टियों और नेताओं पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए हैं. सभी प्रत्याशी आचार सहिंता को ध्यना में रखते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो इसका उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सात चरणों में वोटिंग होगी. इसके लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, फिर अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी. वहीं इस चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे.

साभार : एबीपी न्यूज

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